हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने डिग्री विवाद में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया है।
लगाया गया था गलत सूचना देने का आरोप :
- हाल ही में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने स्मृति इरानी के डिग्री मामले में अपना फैसला सुनाया है।
- जिसमे केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया गया है।
- कोर्ट के इस फैसले के बाद स्मृति ईरानी राहत की सांस ली है।
- ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी शिक्षा को लेकर चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे पर कई बार सवाल उठाए गए थे।
- कोर्ट ने इस मामले में स्मृति ईरानी को समन भेजने से इनकार कर दिया।
- इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पहली बात ये कि असली दस्तावेज समय के साथ खो गए हैं।
- साथ ही उपलब्ध दस्तावेज़ मंत्री को समन भेजने के लिए काफी नहीं हैं।
- आपको बता दें कि कोर्ट ने इसमें शिकायतकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए।
- कोर्ट के अनुसार शिकायत करने में 11 साल लगे हैं जिससे ज़ाहिर है कि शिकायत मंत्री को परेशान करने की मंशा से की गई है।
- आपको बता दें कि स्मृति पर आरोप था कि तीन चुनावी हलफनामों में अपनी शिक्षा को लेकर उन्होंने अलग-अलग जानकारियां दी है।
- बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ यह शिकायत कोर्ट में फ्रीलांसर राइटर अहमर खान ने दायर की थी।
- खान का आरोप है कि स्मृति ने अलग-अलग जगह अपने शैक्षणिक ब्योरे अलग-अलग दिए।
- पिछले दो चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए शिक्षा को लेकर दिए हलफनामे आपस में मेल नहीं खा रहे हैं।
- खान के अनुसार इनमें से एक शपथ पत्र में स्मृति ने खुद को बीकॉम बताया है तो दूसरे में बीए।
- जिसके बाद आज पटियाला कोर्ट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया है।