सर्वोच्च न्यायालय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार विधान परिषद की सदस्यता को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है नीतीश ने चुनाव के वक्त दिए हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले को कथित तौर पर छिपाया।
SC करेगा नीतीश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई-
- वकील एम.एल.शर्मा की ओर से यह दाखिल की।
- न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय तथा न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर ने याचिका पर सुनवाई की सहमति दे दी।
- मामले में जदयू नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
- याचिका में कहा गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक आपराधिक मामला चल रहा है।
- सन् 1991 में बाढ़ लोकसभा उपचुनाव से पहले उन्हें एक स्थानीय कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या तथा चार अन्य को घायल किए जाने के मामले में आरोपी बनाया गया है।
- शर्मा ने कहा कि नीतीश के खिलाफ आपराधिक मामले की बात जानने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने सदन की उनकी सदस्यता रद्द नहीं की।
- और आज नीतीश कुमार आज की तारीख तक वह संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।
- याचिका में मुख्यमंत्री की विधानपरिषद की सदस्यता निर्वाचन आयोग के 2002 के आदेश के मुताबिक रद्द करने की मांग है।
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