तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल में होने वाले प्रसिद्ध खेल जलिकट्टू पर विरोध का मामला चल रहा है. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले फैसला देने वाली अर्जी को ठुकरा दिया है.
कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित :
- कोर्ट ने जलिकट्टू मामले में कहा है कि बेंच को आदेश पास करने के लिए कहना अनुचित है.
- जलीकट्टू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.
- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि जलीकट्टू को लेकर अदालत ने जो आदेश सुरक्षित कर रखा है,
- उस पर शनिवार से पहले आदेश सुना दिया जाए.
- कोर्ट ने कहा फैसले का ड्रॉफ्ट तैयार हो गया है, परंतु शनिवार से पहले आदेश सुनाना संभव नहीं है.
- बता दें कि जल्लीकट्टू यानी सांड़ों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
- दरअसल 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर लगाई गई रोक पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया था.
- तमिलनाडु के कुछ निवासियों की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू पर रोक लगाई थी.
- वहीं केंद्र सरकार ने 8 जनवरी को अधिसूचना जारी कर जल्लीकट्टू पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया था.
- अधिसूचना में कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए थे.
- इसके अलावा पशु कल्याण बोर्ड, पीपुल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स,
- बेंगलुरू के एक एनजीओ और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में अधिसूचना को चुनौती दी थी.
- जिसकेा बाद याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगा दी थी.