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प्रद्युम्न मर्डर केस: नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

pradyumn murder case

बीते 8 सितम्बर को देश के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न की हत्या हुई थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने सबसे पहले बस कंडक्टर को शक के आधार पर हिरासत में लिया था. बाद में प्रद्युम्न के पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद मामले की जांच को CBI को सौंप दिया गया था. वहीँ CBI ने बुधवार को मामले में प्रेस कांफ्रेंस की थी, प्रेस कांफ्रेंस में सीबीआई ने प्रद्युम्न के असली कातिल को लेकर राज पर से पर्दा उठाया. सीबीआई ने बताया कि, प्रद्युम्न की हत्या उसी के स्कूल में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्र ने की है. जबकि इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे.

निचली अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित

प्रद्युम्न मर्डर केस में नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर गुरुग्राम की निचली अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 8 जनवरी को जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है. प्रद्युम्न के स्कूल के ही एक छात्र को सीबीआई ने पकड़ा था और बताया था कि इसी छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या की है.

जिला न्यायालय ने बस कंडक्टर अशोक को दी थी जमानत.

इसके पहले गुरुग्राम जिला न्यायालय ने आरोपी बस कंडक्टर अशोक की जमानत मंजूर कर ली थी.आरोपी अशोक को प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. सीबीआई द्वारा पर्याप्त सबूत पेश न करने का हवाला देते हुए कोर्ट ने आरोपी अशोक की जमानत मंजूर की. वहीँ बाद में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के एक छात्र को प्रद्युम्न की हत्या के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. CBI के प्रवक्ता अभिषेक दलाल ने कहा था कि, आरोपी छात्र ने प्रद्युम्न की हत्या इसलिए कर दी ताकि परीक्षा और PTM कार्यक्रम रद्द हो जाएँ. गौरतलब है कि, मामले में सबसे पहले बस के कंडक्टर को पकड़ा गया था. उन्होंने आगे बताया था कि इस बच्चे को सभी साइंटिफिक सबूतों का अध्ययन करने के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को IPC की धारा 302(हत्या) और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया

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