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HC ने हरियाणा सरकार से कहा, हथियार चलाने में भी न हो संकोच

कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा सरकार फैसला आने के बाद हालात पर काबू रखे। इसके साथ ही प्रशासन को हर परिस्‍थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़े तो हथियारों का इस्तेमाल करने से न झिझकें बल।

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कोर्ट ने सरकार को दिए कड़े निर्देश :

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केवल दो गाड़ियों के साथ पंचकूला आने की इजाज़त-

इंटरनेट समेत ये सेवाएं हुई बंद :

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कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई थी फटकार:

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