नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जब से पंजाब की सरकार में निकाय मंत्री के रूप में पद संभाला गया है, तभी से उनकी मुश्किलें बढ़ गयी थी. परंतु अब उन्हें कुछ राहत की सांस मिली है. बता दें कि आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा कोर्ट द्वारा कहा गया है कि कोर्ट सिद्धू पर आचार संहिता लागू नहीं कर सकता है. बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
यह नियाम सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है मंत्रियों पर नहीं :
- पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा आज नवजोत सिंह सिद्धू ने खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
- इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि वे इस तरह से सिद्धू पर आचार संहिता लागू करने के आदेश जारी नहीं कर सकता है.
- ऐसा इसलिए है क्योकि आचार संहिता का नियम केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है.
- साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंत्रियों के लिए इस संबंध में कोई नियम नहीं है.
- जिसके बाद नियमों में आभाव में कोर्ट सिद्धू पर अंकुश नहीं लगा सकता है.
- आपको बता दें कि सिद्धू ने पंजाब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद निकाय मंत्री का पद संभाला है.
- जिसके बाद उन्होंने अपने टीवी शो कपिल शर्मा को ना छोड़ने की बात कही.
- हालाँकि विपक्ष व अन्य कई लोगों द्वारा इस पर आपत्ति जताई गयी साथ ही सिद्धू को ऐसा करने से रोका जाने लगा.
- जिसके बाद इस मामले पर पंजाब हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी.
- जिसपर चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा यह बात कही गयी और साफ़ किया गया कि इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नही है.
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