हरियाणा सरकार ने 2 लाख 40 हज़ार से कम वार्षिक आय वर्ग को आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए 10 फीसदी आरक्षण दिया था. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है.

आर्थिक आरक्षण के प्रावधान-

  • सरकार द्वारा बिल में बीसी-सी श्रेणी को शैक्षणिक संस्थानों, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया गया था.
  • प्रथम-द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में 6 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था.
  • प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बीसी-ए का कोटा 10 से बढ़ाकर 11 और बीसी-बी का कोटा 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था.
  • ईबीसी का कोटा 5 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया था.
  • इस तरह आरक्षण 10 फीसदी और बढ़ गया.

जाटों ने किया था आन्दोलन-

  • जाटों ने हरियाणा में ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग को लेकर फ़रवरी में आन्दोलन किया था.
  • 9 दिनों तक चले इस आन्दोलन ने हिंसक रूप ले लिया था.
  • इसमें 30 लोगो की जान चली गई थी.
  • आन्दोलन में करोड़ों रूपये की निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पंहुचा था.
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