दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के खिलाफ सोशल मीडिया पर जातिवादी टिप्पणी करना दंडनीय अपराध माना जायेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश-
- सोशल मीडिया पर SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने वालों को दंडनीय सजा मिल सकती है.
- दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा करने वालों को चेतावनी दी
- कोर्ट ने कहा कि SC/ST के लोगों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने अपराध माना जायेगा.
- एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे अत्याचार निषेध एक्ट, 1989 के तहत सजा दी जाएगी.
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याचिका पर दिया अहम फैसला-
- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है.
- दिल्ली हाईकोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर की थी.
- इस याचिका में महिला ने अपनी राजपूत देवरानी पर आरोप लगाया था
- महिला का आरोप था कि उसकी राजपूत देवरानी सोशल मीडिया पर उसकी जाति के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करती है और उसे प्रताड़ित करती है.
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