ऐतिहासिक कर प्रणाली GST आज राज्यसभा में बिना किसी संशोधन के पास हो गया। इसके साथ ही GST के 1 जुलाई से लागू किये जाने को लेकर रास्ता साफ हो गया. GST से सम्बंधित चार बिल आज राज्यसभा में पास हो गए.
केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (सी जीएसटी विधेयक), संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी जीएसटी विधेयक), एकीकृत माल एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आई जीएसटी विधेयक) और माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 लोकसभा को ध्वनिमत से लौटा दिया. इसके अलावा विपक्ष के संशोधनों को राज्यसभा ने खारिज कर दिया.इसी के साथ बिना किसी संशोधन के GST पारित हो गया.
जेटली ने बताया ऐतिहासिक दिन:
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि GST पर आम सहमति बनाने में लगभग 11 साल लग गए. सरकार ने आश्वस्त किया है कि कृषि पर कर नहीं लगाया जायेगा। बता दें कि लोकसभा में पहले ही इन बिलों को मंजूरी मिल चुकी है और धन विधेयक होने के कारण इन बिलों पर राज्यसभा में केवल चर्चा का अधिकार था।
- इसके अलावा अरुण जेटली ने कहा कि अलग-अलग राज्य अगर अलग दर तय करेंगे.
- इसलिए इन सिफारिशों पर ध्यान देना होगा और अराजकता की स्थिति से बचना होगा.
- उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका कोई अन्य अर्थ न निकाला जाये.
- ये पूर्णतया एक संवैधानिक व्यवस्था है.
- वित्त मंत्री ने कहा कि ये देश का एकमात्र ऐसा कर होगा जिसे केंद्र और राज्य एक साथ एकत्र करेंगे.
- साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि GST व्यवस्था में 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें निर्धारित की गई हैं.