रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने देश भर में बैंक के लिए निर्देश जारी किया है कि नोटबंदी के दौरान 30 दिसंबर तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें। आरबीआई ने यह निर्देश खुद आरबीआई के अफसर और बैंक के कई अधिकारियों के नोटबंदी के दौरान कालेधन को सफेद करने में फसने के बाद जारी किया है। वहीं कालाधन बदलने के मामले में फंसे आरबीआई के अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है।
आरबीआई का निर्देश :
- आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वह करंसी चेस्ट, बैंक काउंटर और बाकी हिस्सों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखें।
- बैंकों को 8 नबंवर से 30 दिसंबर तक की सभी फुटेज सहेज कर रखनी होंगी।
- अगर बैंक के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, तो जांच एजेंसी फुटेज के आधार पर मामले की जांच करेंगी।
- आईबीआई इससे पहले 27 अक्टूबर को ही बैंक के सभी मुख्य हिस्सें सीसीटीवी के दायरे में रखने के निर्देश दे चुका था।
जारी किये आकड़े :
- आरबीआई ने मंगलवार को बताया कि 10 दिसंबर तक 12.44 लाख करोड़ रूपये खातों में जमा किये गए हैं।
- वहीं 500 और 2 हजार के 170 करोड़ नए नोट जारी हुए हैं।
- जानकारी के अनुसार सरकार ने करीब 500 बैंकों का स्टिंग ऑपरेशन करवाया है।
- जिसकी सीडी केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है।
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