भारतीय रिजर्व बैंक(RBI) ने हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बताया है कि वह सुरक्षा कारणों के चलते बैंकों को 500 के नए नोटों को जारी करने संबंधी जानकारी का खुलासा नहीं कर सकते.
पुरानी मुद्राओं की अदलाबदली की दे अनुमति :
- रिजर्व बैंक के एक वकील ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर यह दलील दी है.
- याचिका में रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटी को एक निर्देश देने की मांग की गई है.
- जिसके तहत वह नोटबंदी के संबंध में रिजर्व बैंक की तरफ से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें.
- इसके साथ ही सोसाइटी में नकदी निकालने और पुरानी मुद्राओं की अदला-बदली की अनुमति दे.
- आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 16 नवंबर को मामले की सुनवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी थी.
- कोर्ट ने RBI से जानना चाहा था कि क्या मौजूदा नकदी के संकट में तमिलनाडु में 500 के नए नोट उपलब्ध कराए जाएंगे.
- RBI के वकील ने शौरी की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि शौरी ने अच्छी बातें कही हैं.
- दरअसल, शौरी ने अपनी टिप्पणी में इस कदम की आलोचना की थी.
- वकील की दलील दर्ज करने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी.