खबर है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलन से बाहर किये गए पुराने नोट पर एक घोषणा की है. जिसके तहत प्रवासी भारतीय (एनआरआई) व वे भारतीय जो नोटबंदी के समय में देश से बहार थे रिज़र्व बैंक जाकर अपने पुराने नोट बदल सकते हैं.
पात्र भारतियों के लिए कोई सीमा नहीं :
- हाल ही में आरबीआई ने बीती शाम एक बयान जारी किया है
- अपने इस बयान में उन्होंने प्रावासी भारतियों, वे भारतीय जो नोटबंदी के समय बाहर थे को सीमाबद्ध किया है
- बयान के अनुसार प्रवासी भारतीय 30 जून तक अपने पुराने नोट बदल सकेंगे
- वही वे भारतीय जो नोटबंदी के समय देश से बाहर थे उनके लिए यह सीमा 31 मार्च तक रखी गयी है
- बताया जा रहा है कि दोनों ही श्रेणीयों के लोग भारतीय रिज़र्व बैंक जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं
- वही दूसरी ओर पात्र निवासी भारतीयों के लिए नोट बदलने की कोई सीमा नहीं है
- गौरतलब है कि प्रवासी भारतीयों के लिए यह संबंधित फेमा नियमों के तहत होगी.
- RBI ने कहा कि नागरिक इस सुविधा का इस्तेमाल अपनी निजी क्षमता में इस अवधि के दौरान कर सकते हैं.
- उन्हें इसके लिए पहचान पत्र के साथ ही इसका सबूत मुहैया कराना होगा
- जिसके अंतर्गत वे अवधि के दौरान विदेश में थे
- साथ ही उन्होंने नोट बदलने की सुविधा का इस्तेमाल इससे पहले नहीं किया है.