सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 1 नवम्बर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए ये रोक लगाई है. जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी. उसमें कहा गया था कि 12 सितंबर के अपने उस आदेश को वापस ले जिसमें कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई थी.
दिल्ली में नो पटाखा
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली के बाद इसपर विचार किया जाएगा कि प्रदूषण के स्तर में कोई सुधार हुआ है या नहीं.
- सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के कारण ये फैसला सुनाया.
- बता दें कि दिवाली के बाद पटाखों के कारण धुंवे की परत आसमान में तैर रही होती है.
- वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब होने कारण स्वास्थ्य को नुकसान होता है.
- इसका मतलब है कि लोग यदि ऐसी हवा में लंबे समय तक रहें तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
- लिहाजा सुप्रीम ने ये रोक 1 नवम्बर तक के लिए लगाईं है.
- इसे देखते हुए स्थाई और अस्थाई लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
- एक नवम्बर के बाद पुन: पटाखों की बिक्री शुरू की जा सकती है.