रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक घर खरीदारों को मुकदमा लड़ने में खर्च हुई राशि का भुगतान करेगी। यह निर्देश बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का यह पहला आदेश है।
यह भी पढ़ें… दिवाली से पहले रेलकर्मियों को मिला ‘बोनस’ का उपहार
कोर्ट ने यूनिटेक कंपनी को दिया निर्देश :
- सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को घर खरीदारों को मुकदमे लड़ने में खर्च हुई राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।
- इन खरीदारों ने शिकायत निवारण आयोग के समक्ष इस रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
यह भी पढ़ें… ब्रेन स्ट्रोक से एनडी तिवारी का आधा शरीर हुआ लकवाग्रस्त
इस तरह का यह पहला आदेश :
- सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का यह पहला आदेश है।
- प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्देश दिये।
- पीठ ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को 39 फ्लैट खरीदारों को मुकदमे की राशि के रूप में प्रत्येक को 80,000 रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ें… कुपवाड़ा में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक जवान शहीद
एक महीने के भीतर मुकदमे की राशि देने के निर्देश :
- अदालत ने यूनिटेक को चार हप्ते के अंदर खरीदारों को मुकदमे की राशि देने के निर्देश दिए हैं।
- इनलोगों ने अपनी मूल राशि और ब्याज के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दर्ज किया था।
यह भी पढ़ें… सर्जिकल स्ट्राइक पर बनेगी बॉलीवुड फिल्म, शीर्षक होगा ‘उरी’
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें