रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक घर खरीदारों को मुकदमा लड़ने में खर्च हुई राशि का भुगतान करेगी। यह निर्देश बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की संवैधानिक पीठ ने दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का यह पहला आदेश है।
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कोर्ट ने यूनिटेक कंपनी को दिया निर्देश :
- सुप्रीम कोर्ट ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को घर खरीदारों को मुकदमे लड़ने में खर्च हुई राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए।
- इन खरीदारों ने शिकायत निवारण आयोग के समक्ष इस रियल स्टेट कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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इस तरह का यह पहला आदेश :
- सर्वोच्च न्यायालय का इस तरह का यह पहला आदेश है।
- प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने निर्देश दिये।
- पीठ ने रियल स्टेट कंपनी यूनिटेक को 39 फ्लैट खरीदारों को मुकदमे की राशि के रूप में प्रत्येक को 80,000 रुपये देने के निर्देश दिए हैं।
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एक महीने के भीतर मुकदमे की राशि देने के निर्देश :
- अदालत ने यूनिटेक को चार हप्ते के अंदर खरीदारों को मुकदमे की राशि देने के निर्देश दिए हैं।
- इनलोगों ने अपनी मूल राशि और ब्याज के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग(एनसीडीआरसी) के समक्ष मामला दर्ज किया था।
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