देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि, देश के अन्दर मौजूद हर सिनेमाघर में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाया जाये।
स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज की मौजूदगी में हो राष्ट्रगान:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
- जिसमें कहा गया है कि, देश भर में मौजूद सिनेमाघरों में फिल्म की शुरुआत से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए।
- इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि, राष्ट्रगान के समय सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज की उपस्थिति भी अनिवार्य है।
सबको खड़े हो कर करना होगा सम्मान:
- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आगे कहा है कि,
- “राष्ट्रगान के समय सिनेमा हॉल में मौजूद सभी लोग खड़े हो कर राष्ट्र-ध्वज का सम्मान करेंगे”।
- इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जोर देते हुए यह कहा है कि, सभी को खड़ा हो कर राष्ट्र-ध्वज का सम्मान करना करना ही होगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि, राष्ट्रगान का सम्मान वैकल्पिक नहीं है।
केंद्र आदेश जारी करने के लिए तैयार:
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश के हर सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है।
- जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस आदेश को पूरे देश में जारी करने की तैयारी कर ली है।
- यह आदेश हर राज्य के मुख्य सचिव को दिया जायेगा।
- इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी इसे जारी किया जायेगा।