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SC: शैक्षणिक योग्यता छिपाना या गलत जानकारी देने पर चुनाव होगा रद्द

निर्वाचन आयोग के बाद अब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट । चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब अपनी शैक्षिक योग्यता की गलत जानकारी देना महँगा पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतदाता को प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता जानने का मौलिक अधिकार है ऐसे में सही जानकारी न देने पर उम्मीदवार के चुनाव को निरस्त किया जा सकता है।

प्रत्याशी का कर्तव्य है कि वह अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में सही जानकारी दे

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