देश में जजों की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने पहले 77 जजों के नाम सरकार को भेजे थे जिसकी नियुक्ति हाई कोर्ट में की जानी थी । लेकिन जजों की नियुक्ति पर सरकार का रवैया अब तक बहुत ढीला रहा है । बता दें कि सरकार ने अभी तक 77 में से सिर्फ 34 जजों की नियुक्ति की है । सरकार के इस ढीले रवैये के पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई है । SC ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बचे 43 जजों की नियुक्ति के आदेश दिए और कहा कि तीन हफ्ते में केंद्र नियुक्ति दे।
चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर केंद्र की भेजी फाइलों को देखेंगे
- HC के जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र द्वारा कालेजियम की सिफारिश खारिज कर दी गई है।
- केंद्र के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है।
- बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने पहले 77 जजों के नाम सरकार को भेजे थे।
- ये जज हाई कोर्ट के लिए नियुक्त किये जाने हैं।
- कोर्ट ने मोदी सरकार को हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए बचे 43 जजों की नियुक्ति के आदेश दिए।
- SC ने ये भी कहा कि तीन हफ्ते में केंद्र सरकार ये नियुक्ति दे।
- सख्त रवैया अपनाते हुए SC ने नियुक्ति पर विचार करने की केंद्र की दलील को खारिज कर दिया है।
- बता दें कि पिछली सुनवाई में केंद्र ने कहा था कि नए जजों की नियुक्ति की कोई फाइल सरकार के पास नहीं है।
- केंद्र का कहना है 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर,
- बाकी 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कालेजियम को भेजा गया है।
- चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर केंद्र की भेजी फाइलों को देखेंगे।
- बता दें कि 15 नवंबर को कोलेजियम की मीटिंग है।
- इसके साथ जजों की नियुक्तियों के लिए एमओपी को भी फाइनल किया जाना है।
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