शीर्ष अदालत ने दिया ये फैसला:
- अदालत ने माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.
- आधार से पैन को जोड़ने का फैसला बरकरार रहेगा.
- लेकिन बैंक खाते से आधार को जोड़ना अब जरूरी नहीं.
- आधार से गरीबों को ताकत मिलेगी
- आधार के डुप्लीकेट होने का खतरा नहीं
- आधार पर हमला संविधान के खिलाफ
- जनहित में कुछ बंदिशें लग सकती हैं.
[penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”” font_style=”italic”]बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.[/penci_blockquote]
आधार एक्ट के कुछ नियमों को हटाया
- जानकारी सुरक्षित करने का पुख्ता सिस्टम बने
- CBSE, NEET में आधार जरूरी नहीं
- UGC और नेट जैसी संस्थाएं आधार नहीं मांग सकती
- स्कूल में दाखिले को आधार जरूरी नहीं.
- स्कूल में आधार की अनिवार्यता खत्म.
- 6 से 14 साल तक के बच्चों के दाखिले के लिए आधार जरूरी नहीं.
- ‘घुसपैठियों का आधार न बने, ठोस कदम उठाएं.
- सुप्रीम कोर्ट ने आधार की धारा 57 खत्म की.
[penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”” font_style=”italic”]आधार की अनिवार्यता मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. [/penci_blockquote]
प्राइवेट कंपनियां आधार नहीं मांग सकती:
- बैंक अकाउंट से आधार लिंक जरूरी नहीं- SC
- आधार को मोबाइल से लिंक नहीं कर सकते.
- ‘बैंक, मोबाइल में आधार लिंग करना असंवैधानिक’
[penci_blockquote style=”style-3″ align=”none” author=”” font_style=”italic”]दरअसल, केंद्र ने आधार योजना का बचाव किया था कि जिनके पास आधार नहीं है उन्हें किसी भी लाभ से बाहर नहीं रखा जाएगा. आधार सुरक्षा के उल्लंघन के आरोपों पर केंद्र ने कहा कि डेटा सुरक्षित है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता.[/penci_blockquote]
आधार इनमें जरुरी:
- पैनकार्ड और ITR के लिए आधार जरूरी है.
- आयकर दाखिल के लिए आधार जरूरी है
- पैनकार्ड के लिए आधार नंबर देना होगा.