देश के उच्चतम न्यायालय में चल रहे SEBI-सहारा विवाद मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी किया है. जिसके बाद सहारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. बता दें कि कोर्ट ने सहारा की एंबी वैली को जब्त करने के आदेश दिए हैं.
अविवादित संपत्तियों का मांगा ब्यौरा :
- देश की उच्चतम न्यायालय में चल रहे SEBI-सहारा विवाद मामले के तहत कोर्ट ने आज एक आदेश जारी किया है.
- जिसके बाद आदेशानुसार एंबी वैली कोर्ट के पास अटैच रहेगी.
- आपको बता दें कि एंबी वैली 39 हजार करोड़ की संपत्ति है.
- इसके अलावा कोर्ट ने सहारा से उन संपत्तियों की लिस्ट मांगी जिन पर विवाद नहीं है,
- ताकि उनकी नीलामी हो सके, साथ ही 20 फरवरी तक यह लिस्ट देने के आदेश दिए हैं.
- कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आप रुपये देते रहेंगे, हम आपको वापस जेल नहीं भेजेंगे.
- गौरतलब है कि इन्ही शर्तों के तहत सहारा की पैरोल ज़मानत आगे बढ़ाई गई.
- इसके अलावा सहारा प्रमुख की ओर से SEBI को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए है.
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि पहले मूलधन को देखेंगे उसके बाद ब्याज की बात करेंगे.
- SEBI ने कोर्ट को बताया कि अभी सहारा की ओर से 14779 करोड़ रुपये बकाया हैं.
- उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाईं के दौरान कोर्ट ने सुब्रत राय को 600 करोड़ रुपया जमा करने का आदेश दिया था.
- जिसके तहत आज उनके द्वारा SEBI को यह रकम जमा कराई गयी है.
- जिसके बाद अब इस मामले में 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.
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