सुप्रीम कोर्ट ने शोपियां केस को लेकर मेजर आदित्य के ऊपर FIR पर फ़िलहाल रोक लगा दी है. मेजर आदित्य के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में FIR के खिलाफ याचिका दायर की थी. बता दें कि शोपियां में सेना के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया था और उस दौरान सेना की गोलीबारी में पत्थरबाजों की मौत के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसमें 10 गढ़वाल राइफल्स के मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी. इसके खिलाफ मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
क्यों दर्ज हुआ था मेजर के खिलाफ मामला?
सुप्रीम ने FIR पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के ऊपर FIR पर रोक लगाते हुए केंद्र और महबूबा सरकार से जवाब माँग लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार ने दो हफ़्तों में जवाब माँगा है.
मेजर के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका:
मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल कर्मवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की रक्षा के लिए और जान की बाज़ी लगाने वाले भारतीय सेना के जवानों के मनोबल की रक्षा की जाए. उन्होंने कहा था कि भीड़ ने सेना के काफिले पर धावा बोल दिया था और उसके बाद सेना की सम्पति को बचाने के लिए अफसर को गोली चलाने के निर्देश देने पड़े थे. उन्होंने भीड़ से कहा था कि सेना की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और सेना के काम में बाधा न डालने का अनुरोध किया था, लेकिन हिंसक भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी.
मेजर ने शोपियां में पत्थरबाजों पर गोली चलाने का दिया था आदेश
दरअसल 27 जनवरी को जम्मू-कश्मीर के शोपियां में पत्थरबाजों पर सेना की फायरिंग में दो पत्थारबाजों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर वहां काफी विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इस फायरिंग का आदेश देने को लेकर मेजर आदित्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. जबकि राज्य सरकार की इस कार्रवाई को लेकर देशभर में विरोध हुआ था.
बीजेपी-पीडीपी को भी झेलना पड़ा था विरोध:
जबकि सेना के अधिकारी पर केस के बाद पीडीपी के साथ सरकार में शामिल बीजेपी को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था. हालाँकि बीजेपी अपनी दलीलें दे रही थीं लेकिन कहीं न कहीं सेना को लेकर बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा था. बीजेपी नेता और सूबे के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा था कि मेजर आदित्य का उत्पीड़न नहीं होने देंगे. सेना ने भी अपनी यूनिट के खिलाफ FIR को गलत बताया था. सेना का कहना था कि शोपियां में जवानों ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी. देश भर में पीडीपी और बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ा था.