फर्जी डिग्री विवाद में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को तलब करने की मांग की गई है. ईरानी पर चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने का आरोप है.
कोर्ट सुनाएगा आज फैसला:
- इसके पूर्व कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था.
- हालाँकि ईरानी को तलब किये जाने को लेकर अभी भी शंशय बरक़रार है.
- ठोस सबूत ना मिल पाने की स्थिति में इस याचिका को ख़ारिज भी किया जा सकता है.
- कोर्ट अगर याचिकाकर्ता की दलीलों को मानते हुए ईरानी को समन जारी करे तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
- फिलहाल इस मामले में कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.
अहमर खान ने स्मृति के खिलाफ की थी शिकायत:
- खान का आरोप था कि ईरानी ने EC को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी थी.
- अहमर ने कहा था कि ईरानी ने आयोग को गुमराह करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया था.
- इसलिए उनपर कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत सजा दी जानी चाहिए.
डीयू में नहीं मिली ईरानी की डिग्री:
- मामले में नया मोड़ तब आया था जब डीयू ने ईरानी की बीए की डिग्री ना मिलने की बात की थी.
- डीयू ने अनुसार 1996 में बीए से जुड़े डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाए थे.
बता दें कि स्मृति ने लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में 1996 में बीए पाठ्यक्रम करने का जिक्र किया था. लेकिन डीयू के डॉक्यूमेंट ना होने की बात पर बहुत कोहराम मचा था. HRD मिनिस्ट्री की कमान ईरानी को सौंपे जाने पर विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया था.
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