अज़ान विवाद में सोनू निगम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में सोनू निगम को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है।
लाउडस्पीकर और अज़ान अभिन्न अंग नहीं-
- अज़ान विवाद में सिंगर सोनू निगम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
- कोर्ट ने अज़ान विवाद में सोनू निगम को क्लीन चिट दी है।
- कोर्ट ने कहा ‘मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफोन नहीं थे।’
- आगे कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अज़ान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है।
- इससे पहले सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया।
- साथ ही जस्टिस एमएमएस बेदी ने साफ किया कि सोनू ने किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए कुछ नहीं कहा।
- उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
- बता दें कि कुछ दिन पहले सोनू निगम ने ट्वीट कर सुबह होने वाली अज़ान पर कहा था ‘मैं मुस्लिम नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे रोज सुबह 5 बजे अज़ान के शोर से उठना पड़ता है।’
यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स कमिश्नर हुए गिरफ्तार, डेढ़ करोड़ रुपए हुआ सीज!
यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, जनवरी से दिसंबर होगा नया वित्त वर्ष!
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें