देश की सर्वोच्च अदालत ने सहारा प्रमुख की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है। अंतरिम जमानत की अवधि को 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
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500 करोड़ की शर्त पर बढ़ाई अंतरिम जमानत:
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- सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गयी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की अंतरिम जमानत को बढ़ा दिया है।
- अब अंतरिम जमानत की अवधि 11 जुलाई हो गयी है।
- इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 11 जुलाई तक 200 करोड़ और 4 अगस्त तक 500 करोड़ जमा करने की शर्त रखी है।
- गौरतलब है कि, सहारा प्रमुख अपनी माँ छवि रॉय के निधन पर 4 हफ्तों की पैरोल पर छूट कर आये थे।
- सहारा प्रमुख की माँ का निधन 6 मई को हुआ था, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल से अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ पहुंचे थे।
- सहारा प्रमुख पर करीब 30,000 हजार करोड़ रुपये की बकाया धनराशि के मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है।
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