इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन से लिंक करने पर रोक लगाते हुआ कहा कि पैन और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं कर सकते।
आधार से PAN लिंकिंग पर सुप्रीम कोर्ट की रोक-
- पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस पर संविधान पीठ के फैसले तक रोक रहेगी।
- बता दें कि आयकर अधिनियम के इस प्रवाधान के तहत पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था।
- इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
- चार मई को न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एके सीकरी की पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- आयकर अधिनियम धारा 139 एए को इन याचिकाओं में चुनौती दी गयी थी।
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