सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता का फैसला लेने वाली मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
SC ने दिया केंद्र को बड़ा झटका-
- सुप्रीम कोर्ट ने समाजिक योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया है।
- कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार नहीं है उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।
- कोर्ट ने कहा कि सिर्फ अंदेशा होने के आधार पर आदेश जारी नहीं करेंगे।
- केंद्र ने ये छूट 30 सितंबर तक बढ़ाई है तो इस केस में कोई अर्जेंसी नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को करेगी।
- साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर 30 जून को बाद आधार कार्ड के ना होने पर किसी को योजनाओं का लाभ रोका जाता है तो कोर्ट को इसकी जानकारी दी जाए।
- जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 सितंबर तक आधार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं और दूसरे ID के जरिए योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
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