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लंबी दाढ़ी रखने पर एयरफोर्स से निकले जाने को SC ने उचित ठहराया

लंबी दाढ़ी रखने वाले एक व्यक्ति को एयरफोर्स से निकाले जाने को सुप्रीमकोर्ट ने उचित ठहराया है। चीफ जस्ट‍िस टीएस ठाकुर के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने गुरुवार को आफताब अहमद अंसारी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि ड्रेस कोड मामले को लेकर एयरफोर्स के नियम-कायदे को भेदभाव करने वाला या किसी के धार्मिक अधिकारों में दखल करने वाला नही माना जा सकता है। खंडपीठ ने भी कहा की सशस्त्र सेनाओं के नियम-कायदे अनुशासन और एकरूपता पर जोर देते हैं।

ये है पूरा मामला

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