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SC का आदेश, कहा RTI के तहत आएं CJI और राज्यपाल!

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि CJI और राज्यपाल आरटीआई के तहत आएं। यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अधिकार के दायरे में आने के लिए न्यायपालिका के अधिकारों को उजागर करते हुए पारदर्शिता कानून के भीतर मुख्य न्यायाधीश के पद का समर्थन किया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और अमीताव रॉय की पीठ ने कहा कि सभी संवैधानिक अधिकारियों के कार्यालयों को उनके कार्यो में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने के लिए RTI कानून के तहत बनाया जाना चाहिए।

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 RTI के तहत आएं CJI और राज्यपाल :

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सॉलिसिटर जनरल ने दी ये दलील :

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