भारतीय रेलवे की ट्रेनों में सिर्फ रेल नीर बेचने के रेलवे के आदेश के खिलाफ वेंडरों की दायर याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें सिर्फ मुंबई के वेंडरों को ट्रेन में सिर्फ रेल नीर बेचने से छूट दी गई थी।
एसोसिएशन का क्या कहना है :
- रेलवे कैटरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि सिर्फ रेल नीर बेचने से उनका व्यापार में काफी नुकसान हो सकता है।
- भारतीय संविधान हर नागरिक को कानून के दायरे में मुक्त हो कर व्यापार करने का अधिकार देता है।
- सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुंबई ज़ोन के वेंडरों को छूट दी थी।
- कोर्ट ने कहा कि जो संवैधानिक सवाल उठाए गए हैं उनके देखते किसी को भी कोई छूट नहीं दी जा सकती।
- यात्रियों को भी पानी के लिए सिर्फ एक विकल्प तक सीमित रखना बिलकुल गलत है
- मगर रेल नीर के कुछ सैंपल लैब टेस्ट में अशुद्ध पाए गए हैं।
- ऐसे में यात्रियों को कुछ और पीने के विकल्प मिलने चाहिए।
- लेकिन तब तक कैटरर्स को रेलवे के ही आदेश का पालन करना होगा।
- आपको बता दें कि कई बार ट्रेनों में मन मुताबिक़ मूल्य पर यात्रियों को पानी बेचने के मामले भी सामने आते रहे हैं।
- कुछ समय पहले ही इसके बारे में एक महिला यात्री ने शिकायत की थी
- जिसके बाद उस महिला यात्री को खुद डीआरएम ने उचित दाम में पानी दिलाया था।
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