राजस्थान के चुरू व उत्तर प्रदेश के एटा में हुए दर्दनाक बस हादसों के बाद हर अभिभावक के माथे पर शिकन आ गयी है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं. कोर्ट के इन निर्देशों के साथ माता-पिता को कुछ हद तक राहत मिल सकती है.
उत्तरप्रदेश में हुआ भयंकर हादसा :
- उत्तरप्रदेश के एटा में आज एक भयानक हादसा हुआ जिसमे स्कूली बस व ट्रक में ज़ोरदार टक्कर हुई.
- इस टक्कर में करीब 13 बच्चों की जान चली गई है, साथ ही अनेक बच्चे घायल हैं,
- जिनका अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
- हालाँकि मामले की जांच करायी जा रही है.
- जिसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर हादसे की सही वजह क्या थी.
- परंतु हर अभिभावक व स्कूल को यह जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत क्या निर्देश दिए हैं.
उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश :
- कोर्ट के अनुसार बस के आगे व पीछे स्कूल बस लिखा होना अनिवार्य है.
- इसके साथ ही बस पर स्कूल ड्यूटी भी लिखा होना चाहिए.
- अनिवार्यता के अंतर्गत बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी है.
- इसके साथ ही खिड़की में शीशे के साथ ग्रिल भी होनी चाहिए.
- कोर्ट ने बसों के अंदर आग बुझाने का इंतजाम होने के भी निर्देश दिए हैं.
- इसके अलावा बस में स्कूल का एक सहायक भी होना चाहिए.
- स्कूल बस पर स्कूल का नाम, उसका फोन नंबर लिखा होना अनिवार्य है.
- इसके अलावा बस के दरवाज़े में मजबूत लॉक लगे होने चाहिए.
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