स्कूल में योग को अनिवार्य करने की एक याचिका को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक योग को स्कूलों में लागू कराने की जिम्मेदारी कोर्ट के दायरे में नहीं आती।
योग अनिवार्य बनाने की याचिका खारिज-
- सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक योग अनिवार्य करने को लेकर एक याचिका को खारिज किया।
- याचिका में एक से आठ तक की कक्षाओं में योग को अनिवार्य करने की मांग की गई थी।
- इस पर उच्चतम न्यायालय ने ऐसे किसी मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
- जस्टिस एमबी लोकुर माथुर की पीठ ने कहा कि हम स्कलों में योग को अनिवार्य बनाए जाने के मुद्दे पर किसी प्रकार का आदेश नहीं दे सकते।
- पीठ ने कहा कि स्कूलों में योग को लागू कराने की जिम्मेदारी कोर्ट के दायरे में नहीं आती है।
- कोर्ट के मुताबिक ऐसे मुद्दों पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए।
- कोर्ट ऐसे किसी मामले में दखल नहीं देगा।
- साथ ही कोर्ट ने याचिका पर कहा कि स्कूलों में क्या पढ़ाए क्या नहीं इसे लेकर कोर्ट कोई आदेश कैसे दे सकता है।
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