सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस खेहर की अध्यक्षता में पशुओं को मारे जाने की याचिका पर सुनवाई हुई.इस याचिका को कोर्ट ने साफ़ तौर पर ख़ारिज कर दिया है.अपने फैसले में कोर्ट ने कहा जब अलग अलग राज्यों में नियम अलग हैं तो कोर्ट ऐसे में दखल नहीं दे सकता.राज्यों के कानून में कोर्ट दखल नहीं दे सकता.
एक राज्य में पशुओं का मारना अपराध तो दूसरे राज्यों में इजाजत
- कोर्ट ने कहा की पशुओं पर हर राज्य में अलग अलग कानून बने हुए हैं.
- अगर एक राज्य पशुओं को मारने को अपराध मानता है.
- तो दूसरा राज्य इसपर कोई आपत्ति नहीं जताता.
- ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकता है.
- पशुओं को लाने ले जाने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
- दायर याचिका में कहा गया था की पशुओं की हत्या के नियमों में
- हर राज्य में समानता क्यों नहीं है.देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न नियम लागू हैं.
- इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
- याचिका दवारा सुप्रीम कोर्ट को इस नियम पर कोई कड़ा कानून बनाने को कहा गया था.
- पिछले कुछ वर्षों में पशु हत्या,गौ हत्या के कई मामले सामने आये हैं.
- जिसमें कई लोगों की जान तक गई है.
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें