सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कुछ अहम फैसले करने का प्रवधान होने की बात कही है. दिल्ली के केंद्र शासित राज्य होने की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रवधान और लाने की बात कही है.
नहीं चल पायेगी दिल्ली सरकार
- दिल्ली के केंद्र शासित राज्य होने में भी कुछ प्रवधान आते हैं.
- जिसका पालन नियमपूर्वक होना चाहिए.
- ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है.
- दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की वकीलों के बीच हुई थी बहस.
- राजधानी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है.
- ना ही कोई काम ढंग से हो रहा है.ऐसा दिल्ली सरकार के वकील की दलील थी.
- हर कोई अफसर बना फिरता है सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही.
कोई भी फैसला बिना गवर्नर की मंज़ूरी हैं
- मंत्रिमंडल के साथ एकजुटता में काम करें.
- चार सौ फाइलों पर बैठाई गयी शगूल कमिटी की रिपोर्ट पार रोक लगाने की मांग उठी है.
- सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अठारह जनवरी को सुनवाई करेंगे.
- ये सुनवाई दिल्ली सरकार की याचिका पर हो रही है.
उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख
- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है केजरीवाल सरकार ने.
- उनके फैसले को अंतिम बताने पर केजरीवाल सरकार ने आपत्ति जताई है.
- मंत्री परिषद् फैसले पर काम करने को बाध्य हो जाता है उपराज्यपाल.
- दिल्ली सरकार ने सितम्बर से अब तक छह याचिकाएं दायर की हैं.