हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाईवे शहर के बीच से होकर गुजरता है और उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो यह गलत नहीं होगा।
हाईवे पर शराबबंदी-
- सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक मामले में सुनवाई की.
- कोर्ट ने कहा कि शहर के अंदर के हाईवे को डिनोटिफाई की जा सकता है.
- सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक़ अगर कोई हाईवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है तो अगर उसे डिनोटिफाई करने में कुछ गलत नहीं है.
- इस संदर्भ में उच्चतम न्यायलय ने कहा कि बिना सिटी के हाईवे और सिटी के अंदर के हाईवे में बहुत अंतर है.
- कोर्ट ने कहा कि हाईवे का अर्थ है जहाँ तेज़ रफ़्तार में गाड़ियां चलती हो.
- मामले पर कोर्ट ने कहा कि हाईवे के 500 मीटर क्वे दायरे में शराब बिक्री पर रोक है.
- इसके पीछे की यह सोच है कि लोग शराब पीकर तेज़ गाड़ी न चलाये.
- लेकिन सिटी के अंदर ऐसी रफ़्तार देखने को नहीं मिलती है.
- जस्टिस जगदीश सिंह खेहर ने कहा कि याचिकाकर्ता सवालों के जवाब दें.
- फिर 11 जुलाई को सुनवाई कर आदेश जारी करेंगे.
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