सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने 5 जुलाई यानी आज कहा कि अगर चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं है तो कोर्ट इसमें दखल देगा। बता दें कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसपर कार्ट ने सुनवाई करते हुए यह सख्त टिप्पणी की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दी सख्त हिदायत :
- कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अभी तक सभी नियुक्तियां निष्पक्ष और सही ढंग से हुई हैं।
- आगे कोर्ट ने कहा कि लेकिन हमें लगता है कि इसके लिए कोई तय प्रक्रिया नहीं है।
- बता दें कि चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
- जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नेता विपक्ष और मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक संवैधानिक पैनल के गठन की मांग की गई थी।
- जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त हिदायत दी है।
- कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा है कि क्या सीक्रेट बैलेट के जरिए नियुक्ति की जा सकती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस मामले में स्थिति साफ करने को कहा है।
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उठ रहे हैं EC में नियुक्तियों के लेकर सवाल :
- ज्ञात हो कि चुनाव आयोग में नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
- आम तौर पर वरिष्ठता के आधार पर CEC और आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है।
- लेकिन कई बार इस प्रक्रिया को लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं।
- हाल ही में अचल कुमार ज्योति को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- नसीम जैदी का कार्यकाल 5 जुलाई को समाप्त हो रहा है, उनकी जगह अचल कुमार लेंगे।
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6 जुलाई को कार्यभाल संभालेंगे अचल कुमार :
- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ज्योति की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- अचल कुमार ज्योति 6 जुलाई को कार्यभाल संभालेंगे।
- 64 वर्षीय ज्योति ने 13 मई 2015 को चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला था।
- वह करीब सात माह तक इस पद पर रहेंगे।
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