गिरफ्तारियों, छापों में दिशानिर्देशों के पालन को लेकर सीबीआई, ईडी, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी द्वारा गिरफ्तारियां करने और छापा मारने में क्या कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है.
इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और विधि आयोग (लॉ कमीशन) को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है.
इस संदर्भ में पत्रकार उपेंद्र राय ने याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ता उपेंद्र राय ने अपनी अर्ज़ी में कहा था कि ये एजेंसियां छापा मारने और गिरफ्तार करने के वक़्त सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करती है.
जांच एजेंसियां लोगों के आवासीय परिसरों पर छापेमारी के दौरान उन्हें कथित रूप से परेशान और अपमानित करती है.
ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को इन एजेंसियो के लिए गाइडलाइन बनानी चाहिये.