सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने वाली याचिका पर जवाब दिया है.याचिका कांग्रेसी नेता जयराम रमेश द्वारा दाखिल की गयी थी.कोर्ट ने कहा कि स्पीकर के फैसले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता.याचिकाकर्ता को इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देने को कहा है.
हम आपके साथ नहीं है
- जयराम रमेश के वकील पी चिदंबरम से कहा गया है.
- इस मामले में हम आपके साथ नहीं हैं.अगली सुनवाई में इस मामले में इसपर जवाब मान्ग्गा जाएगा.
- उस जवाब में आपको कोर्ट को संतुष्ट करना होगा.
- अटॉर्नी जरनल जो केंद्र की ओर से इस केस की पैरवी कर रहे हैं.
- उनकी तरफ से कहा गया है कोर्ट स्पीकर के फैसले को नहीं परख सकता है.
- इस मामले को आर्टिकल 32 के तहत दाखिल किया गया है.
- ये मनी बिल नहीं बल्कि आधार बिल है.
- इसके तहत एक प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है.
- कोर्ट में कोई भी आकर याचिका दाखिल क्र देता है.
- कोर्ट का समय ऐसी याचिकाओं पर बर्बाद होता है जो सुनवाई लायक नहीं होती है.
- इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
- अगली सुनवाई में पी चिदम्बरम जो इस मामले में वकील हैं.
- उनको कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करना होगा.
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