UPA सरकार के वक्त एयर इंडिया के लिए 111 विमान खरीदने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि याचिका में लगाए गए आरोपों की भी जांच करें.
पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर है आरोप :
- कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि सीबीआई की जांच में दखल नहीं देंगे
- साथ ही खा कि जांच एजेंसियों पर भरोसा करना चाहिए.
- जिसके बाद कहा कि सीबीआई जांच पूरी कर चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करे तो कोई भी पक्ष कोर्ट आ सकता है.
- आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर भी आरोप हैं.
- सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश AG मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में तीन एजेंसियों की जांच चल रही है
- आपको बता दें कि PAC, CAG और सीबीआई मामले की जांच कर रही हैं
- यहां तक कि सीबीआई मामले से जुडे 55 गवाहों के बयान ले चुकी है
- संसद की PAC और CAG दोनों संसद के प्रति जवाबदेह हैं
- एेसे में सुप्रीम कोर्ट को मामले में कोई आदेश नहीं देना चाहिए
- इस मामले की जांच जून 2017 तक जांच पूरी हो जाएगी
- सुप्रीम कोर्ट ने विमानों की अनावश्यक खरीद पर एयर इंडिया, केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को नोटिस भेजा था
- यह नोटिस एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए गए थे
- जिसमें कहा गया है कि एयर इंडिया ने अनावश्यक रूप से 111 विमान खरीदे,
- जिससे सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और राष्ट्रीय विमानन कम्पनी घाटे में चली गई