8 नवम्बर के बाद से 500 और 1000 रु के नोट बंद करने के सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 15 तारीख का वक्त दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर आज सुनवाई की.
इससे पहले केंद्र सरकार ने कैवियट दायर करके सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार का पक्ष सुन लें. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई की.
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सुप्रीम कोर्ट ने नोट बंदी पर रोक लगाने से किया इंकार:
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोट बंदी के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.
- कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसले पर कोर्ट हस्तक्षेप नही करेगा.
- हालाँकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा है.
- कोर्ट ने कहा है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए किये गए उपायों की रिपोर्ट केंद्र दे.
- इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में होगी.
- सरकार के नोट बंदी के फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई थीं.
- आम जनजीवन और व्यापार के प्रभावित होने के कारण इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी.
- याचिका के अनुसार, अचानक लिए गए इस फैसले से आम नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
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