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सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी है। कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन तलाक मामले पर कानून बनाने का आदेश दिया। बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था. इस पीठ की अध्यक्षता CJI खेहर द्वारा की गई.

न्यायालय का ‘सुप्रीम फैसला’ :

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  • जस्टिस खेहर ने कहा- संसद को तीन तलाक के मामले को देखना चाहिए।
  • चीफ जस्टिस ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक कोई कानून नहीं लाएगा, तीन तलाक पर रोक बरकरार रहेगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार संसद में कानून बनाए।
  • पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज, अभी और इसी वक्त से तीन तलाक खत्म।
  • कोर्ट ने फिलहाल 6 महीने के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी है।

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फैसला रखा था सुरक्षित :

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल तलाक के मामले पर 11 से 18 मई तक सुनवाई चली थी।
  • जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।
  • इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता साईरा बानो को पेश किया गया था।
  • ट्रिपल तलाक पर साईरा बानो की तरफ से वकील अमित चड्डा ने दलील पेश की थी।
  • इस मामले पर कोर्ट द्वारा इस मामले पर साईरा बानो की बात भी सुनी गयी।
  • उनके अनुसार ट्रिपल तलाक एक ऐसी कुरीति है जो महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं।
  • इसके अलावा यह एक ऐसी प्रथा है जो एक जुर्म है।
  • उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई उनके और इस नियम को बनाने वाले के बीच है।
  • जिसके बाद कोर्ट द्वारा इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा गया था।
  • बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुरान को पढ़ा गया।
  • साथ ही इसके नियमों पर प्रकाश डाला गया।
  • बता दें कि इस मामले पर AIMPLB की ओर से वकील कपिल सिब्बल हैं।
  • इन्होने बीते दिन कई दस्तावेज़ पेश किये।
  • केंद्र सरकार की ओर से वकील अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा भी सरकार का पक्ष रखा गया था।
  • मुकुल रोहतगी के अनुसार यदि तीन तलाक को ख़त्म कर दिया जाएगा तो इससे इस्लाम पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।
  • जिसके बाद अब इस मामले पर कोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

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