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अगर नहीं बना कानून तो तीन तलाक पर रोक बरकरार-SC!

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी है। कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन तलाक मामले पर कानून बनाने का आदेश दिया। बता दें कि इस सुनवाई के लिए पांच अलग-अलग धर्मों के न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया था। इस पीठ की अध्यक्षता CJI खेहर द्वारा की गई।

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‘सुप्रीम फैसले’ की बड़ी बातें :

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फैसला रखा था सुरक्षित :

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