Uttar Pradesh News, UP News ,Hindi News Portal ,यूपी की ताजा खबरें
India

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: रेप पीड़िताओं को मिलेगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अब रेप पीड़िताओं को सरकार मुआवजा देगी.

रेप मामले में 5 लाख और एसिड मामले में मिलेंगा 7 लाख मुआवजा:

देश में लगातार बढ़ रहे बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं को मुआवजा देने का फैसला सुनाया हैं. शीर्ष आदालत ने रेप पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का फैसला दिया. वहीं एसिड पीड़ित महिला को 7 लाख रुपये मुआवजा मिलने का फैसला सुनाया.

बता दे कि इससे पहले यौन शोषण और एसिड हमले जैसे गंभीर आघात के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने वाली गरीब महिलाओं की सहायता के लिए केंद्र सरकार की सलाह से राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने 5 लाख रुपये की न्यूनतम राशि की पेशकश की राहत नीति तैयार की। यह राशि 5 लाख से 7 लाख है.
एनएएलएसए की व्यापक योजना गैंग रेप और एसिड हमलों के मामलों के लिए राहत के रूप में न्यूनतम राशि निर्धारित करती है। पीड़िताओं के लिए यह मुआवजे की योजना शीर्ष अदालत के आदेश पर तैयार की गई है.

इन मामलों में मिलेगा इतना मुआवजा:

इस योजना के अनुसार, गैंग रेप या मृत हो जाने के मामले में न्यूनतम 5 लाख रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपये का भुगतान तय किया गया है।

एसिड पीड़िता को 7 लाख का मुआवजा मिलेगा।

बलात्कार या अप्राकृतिक यौन हमले के मामले में न्यूनतम 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है।

किसी भी अंग या शरीर के हिस्से के नुकसान के कारण 80% स्थायी अक्षमता के मामले में 2 लाख रुपये मुआवजा और गंभीर शारीरिक चोट के मामले में 2 लाख रुपये दिए जाने हैं।

Related posts

वीडियो: BSF जवानों की प्रस्तुति देख छलक जाएंगी आँखें

Praveen Singh
7 years ago

अपनी ही पार्टी पीएम को अपमानित करने वाला आज बोल रहे : स्मृति ईरानी

Namita
8 years ago

भारत का इतिहास: 1925 में हुई थी ऐतिहासिक रेल डकैती!

Namita
7 years ago
Exit mobile version