नयी दिल्ली : डीजल टैक्सी पर बैन के बाद एनसीआर में टैक्सी ऑपरेटर्स द्वारा जगह-जगह पर विरोध जारी है ओर टैक्सी ऑपरेटर्स ने आज तीसरे दिन भी सड़क जाम किया जिससे आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कोर्ट ने डीजल टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए और मोहलत देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि कोर्ट पिछले साल दिसम्बर में ही 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया था ओर अब इस समयावधि को नहीं बढाया जा सकता है।

क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

दिल्ली में 2000 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर पहले ही बैन लगा दिया गया है। हालांकि ऑल इंडिया परमिट वाली कैब को छूट मिली हुई है। यानि वो दिल्ली में आ और जा सकेंगी।

टैक्सी ऑपरेटर्स ने आज सुबह भी जगह-जगह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के विरोध में नारेबाजी की और इस आदेश को वापस लेने की अपील की। डीजल टैक्सी बैन करने के कारण इन लोगों का कहना है कि हजारों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने डीज़ल टैक्सियों को क्रमबद्ध तरीके से हटाने की अपील पर दिल्ली सरकार से आज शाम 4 बजे तक प्रस्ताव देने को कहा है जिसकी सुनवाई कल होगी।

 

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