दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर बैन की मार झेल रहे पटाखा व्यापारियों ने ट्रेडर्स ऑफ फायक्रैकर एसोसिएशन के जरिये सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ गुहार लगाई है। एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर पटाखों की बिक्री और उसके संग्रह पर लगे बैन को हटाने की मांग की है। एसोसिएशन की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने को तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ही कसी थी लगाम:
- गत माह 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और संग्रह करने पर बैन लगा दिया था।
- बैन के साथ ही पटाखा बिक्रेताओं के लाइसेंस भी अगले आदेश तक रद्द कर दिये थे।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व एनसीआर में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में सेंट्रल पोल्यशन कंट्रोल बोर्ड से तीन महीने में अपनी रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा गया था।
- बैन के बाद पिछले 11 दिनों से पटाखों व्यापारियों का करोड़ो रूपये का व्यापार ठप हो गया।
बच्चों की याचिका ने लगवाया बैन:
- जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के खिलाफ तीन बच्चों ने गत वर्ष याचिका दायर की थी।
- याचिका दायर करते समय इन तीन बच्चों की उम्र 6 से 14 माह के बीच थी।
- यह याचिका बच्चों के पिता के तरफ से दायर की गई थी।
- याचिका में बच्चों की ओर से कहा गया था कि उन्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार है।
- इसी याचिका पर 25 नवंबर को सुनावाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था।
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें