22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी.कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक (triple talaq bill) को असंवैधानिक करार दिया था.
कानून बनाये सरकार
- साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया था कि, 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार इस पर नया कानून बनाये.
- जिसके तहत ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए सरकार ने एक और राहत का कदम उठाया है.
- केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ट्रिपल तलाक (triple talaq bill) पर कानून को मंजूरी दे दी है.
ट्रिपल तलाक (triple talaq bill) को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश:
- बीजेपी ने आज अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है.
- बीजेपी ने व्हिप जारी कर लोकसभा सांसदों को इस दिन संसद में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं.
- चर्चा है कि सरकार तीन तलाक को गैर-जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक पेश कर सकती है.
- लेकिन यह भी चर्चा है कि इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से पहले अगले साल ही सरकार पास कराएगी.
- यह संभव है कि दूसरे तमाम बिल जो पेंडिंग हो, उसमें कुछ जरूरी बिलों पर केंद्र सरकार 21 दिसंबर को लोकसभा में बहस और वोटिंग कराए.
- जिसके लिए बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है.
- इसलिए उसने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है.
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