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ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश

triple talaq bill

22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी.कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक (triple talaq bill) को असंवैधानिक करार दिया था.

कानून बनाये सरकार

ट्रिपल तलाक (triple talaq bill) को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश:

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