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ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश

22 अगस्त को देश के उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी.कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने तीन तलाक (triple talaq bill) को असंवैधानिक करार दिया था.

कानून बनाये सरकार

ट्रिपल तलाक (triple talaq bill) को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश:

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