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ट्रिपल तलाक को ग़ैरक़ानूनी बनाने संबंधी बिल लोकसभा में होगा पेश

ट्रिपल तलाक बिल

22 अगस्त को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रिपल तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ मामले पर छः महीने तक बैन भी लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक़ पर फैसला सुनाते हुए मामले पर 6 महीने की रोक लगा दी थी. कोर्ट में पांच में से तीन जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था. इसके बाद से ही इसको कानून के रूप में बदलने की चर्चाएँ जोरों पर

कानून बनाये सरकार

ट्रिपल तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने वाला विधेयक आज हो सकता है पेश:

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