मुस्लमानों में प्रचलित तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह जैसी प्रथाओं की संवैधनिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के मुताबिक यह मुद्दा पहले से ही विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि लंबित याचिका में आने वाले फैसला इस नई याचिका पर भी लागू होगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका पर सुनवाई से इनकार-
- उच्चतम न्यायालय ने तीन तलाक के खिलाफ नई याचिका पर सुनावाई से इनकार कर दिया हैं।
- प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर और न्यायमूर्ति डी. वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दे पहले से ही कोर्ट के विचाराधीन है।
- पीठ ने कहा कि ऐसे में समान मुद्दे पर एक अन्य याचिका पर सुनवाई आवश्यक नहीं है।
- गुरुदास मित्रा द्वारा दायर याचिका को कोर्ट को निस्तारण कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि लंबित याचिकाओं में आने वाला फैसला मौजूदा याचिका पर भी लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित-
- तीन तलाक को चुनौती देने वाली याचिका पर पांच न्यायाधीशों की संवैधानिका पीठ ने छह दिन की लगातार सुनवाई की।
- इसके बाद अदालत ने 18 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
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