यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को पांच सौ हज़ार के नोटों के लिए एक अध्यादेश पारित किया जिससे भविष्य में आने वाले नोटों की बर्बादी के केसों को सही से समझा जा सके.
नोट बंदी पर चल रही अस्पष्टता के लिए अध्यादेश
- नोट बंदी पर अभी भी कई लोगों के अंदर दुविधा है.
- इन्ही दुविधाओं को दूर करेगा ये अध्यादेश.
- कुछ वर्ग के लोग रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया में 31 दिसम्बर से 31 मार्च तक पैसा जमा कर सकते हैं.
- सारे तथ्य इस अध्यादेश में मौजूद हैं.
- इन सब वर्ग में सैनिक, लोग जो देश के बाहर थे और अन्य जो किसी कारण नोट बैंक में जमा नहीं कर पाए.
- ये सब इस वक़्त में बैंक में पुराने नोट जमा कर सकते हैं.
- शर्त ये है पैसा अघोषित ना हो और आय का हिस्सा हो.
- अगर बैंक को किसी भी तरह का शक होता है तो वो जांच करवा सकता है.
पुराने नोट रखने पर पड़ेगी पेनाल्टी
- तीस दिसम्बर के बाद पुराने नोट घर में रखने पर पेनाल्टी पड़ सकती है.
- विपक्षी पार्टियों ने इस अध्यादेश का विरोध किया है.
- अचानक हुए नोट बंदी के दिशा निर्देशों में बदलाव पर विपक्ष हंगामा कर सकती है.
- गौरतलब है की आठ नवम्बर के बाद लागू नोट बंदी पर.
- विपक्ष ने बहुत हंगामा कर रखा है.
- आने वाला वक़्त ही नोट बंदी की सफलता या असफलता पर जवाब देगा.
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