आज सुप्रीम कोर्ट में उपहार सिनेमा काण्ड में दाखिल गोपाल अंसल की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने अंसल की आत्मसमर्पण के समय को आगे बढ़ाने से साफ़ इनकार दिया है.गोपाल अंसल ने दायर याचिका में कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है. अभी उन्हें और वक़्त की ज़रूरत है.
याचिका हुई नामंजूर
- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर उन्हें आज सरेंडर करने को कहा है.
- सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर,
- न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ.
- इस केस में सुनवाई कर रहे थे.
रामजेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट से की गुजारिश
- इससे पहले हुई सुनवाई में गोपाल अंसल के वकील रामजेठ मलानी ने कहा था
- इस मामले में सुनवाई होली के बाद हो.
- तब तक गोपाल अंसल सरेंडर करने का वक्त बढ़ा दिया जाए.
- सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं.
- फिलहाल किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती.
अर्जी पर जताई आपत्ति
- इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंसल द्वारा दर्ज की गयी रजिस्ट्री पर आपत्ति जताई थी.
- कोर्ट ने कहा था कि अगर अर्जी में कोई गलती नहीं हुई तो
- तीन मार्च को इस मामले में सुनवाई की जायेगी.
- नौ फरवरी को कोर्ट ने इस केस पर फैसला सुनाया था.
गोपाल अंसल को एक साल की सजा
- आरोपित गोपाल अंसल को एक साल की सज़ा सुनाई गयी है.
- वहीँ सुशील अंसल को राहत दी गयी है.
- साल 2015 में कोर्ट ने इस मामले में एक और फैसला सुनाया था.
- दोनों को तीन महीने के अंतराल में तीस करोड़ देने के लिए कहा गया था.
- जुर्माना ना देने पर दो साल की सजा का प्रावधान रखा था.
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